छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मोहर्रम, उर्स और अन्य इस्लामी धार्मिक आयोजनों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. वक्फ बोर्ड ने सभी ताजिया, उर्स और दरगाह समितियों से अपील की है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान डीजे, धुमाल, बैंड-बाजा, आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए.
छत्तीसगढ़ में मोहर्रम पर डीजे पर होगा पूर्ण प्रतिबंध
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी धार्मिक कार्यक्रम कुरआन, हदीस और शरीयत के अनुसार ही संपन्न किए जाएं. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मोहर्रम और अन्य इस्लामी आयोजनों की पवित्रता बनाए रखना सभी समितियों और आयोजकों की जिम्मेदारी है. इसके साथ ही ताजिया, उर्स और दरगाह समितियों को जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है.
बोर्ड ने कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश
बोर्ड ने सभी ताजिया, उर्स, दरगाह एवं आयोजन समितियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है. हाल ही में खमरिया में प्रतिबंध के उल्लंघन पर पुलिस द्वारा डीजे जब्त कर एफआईआर दर्ज की गई थी. बोर्ड ने चेतावनी दी है कि भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर संबंधित समितियों और जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

उल्लंघन पर 50 हजार का लगेगा जुर्माना
वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा है कि, नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित समिति और इंतेजामिया पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. बोर्ड ने सभी आयोजकों से अपील की है कि वे कार्यक्रमों को पूरे अदब, एहतराम और अनुशासन के साथ संपन्न कराएं तथा किसी भी विवाद या अनुचित गतिविधि से बचें.
